Rajasthan Pipeline Yojana Benefits
- सब्सिडी:
- लघु एवं सीमांत किसान: 60% (अधिकतम ₹18,000)।
- अन्य किसान: 50% (अधिकतम ₹15,000)।
- पानी और श्रम लागत में बचत।
- रोजगार के अवसर (पाइपलाइन स्थापना के दौरान)।
- पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण।
Rajasthan Pipeline Yojana Eligibility
- राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- कम से कम 2 बीघा कृषि योग्य भूमि।
- सिंचाई के लिए पंपसेट (बिजली/डीजल/ट्रैक्टर) होना चाहिए।
- फसल: धान, गेहूं, बाजरा, ज्वार, मक्का, दलहन, तिलहन, सब्जियां, या फल।
- पाइपलाइन खरीदने के 30 दिनों के भीतर आवेदन।
Rajasthan Pipeline Yojana आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- भामाशाह या जन आधार कार्ड
- वोटर आईडी
- निवास प्रमाण पत्र
- भूमि स्वामित्व प्रमाण
- पाइपलाइन का बिल
- बैंक खाता विवरण
- बिजली बिल
Rajasthan Pipeline Yojana Applying Process
ऑनलाइन आवेदन
- राज किसान साथी पोर्टल पर जाएं।
- ‘सिंचाई पाइपलाइन’ विकल्प पर क्लिक करें।
- जन आधार कार्ड या SSO का उपयोग करके लॉगिन करें।
- फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- आवेदन सबमिट करें।
ऑफलाइन आवेदन
- नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन करें।
आवेदन की स्थिति कैसे जांचें?
- राज किसान साथी पोर्टल पर लॉगिन करें।
- ‘आवेदन की स्थिति जांचें’ पर क्लिक करें।
- जानकारी दर्ज करें:
- टाइप: सब्सिडी
- डिपार्टमेंट: एग्रीकल्चर
- स्कीम: सिंचाई पाइपलाइन
- सबमिट पर क्लिक करें।
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